
पटना हाईकोर्ट ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को तीन महीने की मोहलत दी है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने जितेंद्र सिंह तोमर की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए अपीलकर्ता को निर्देश दिया है कि 15 मई को विश्वविद्यालय के निबंधक के समक्ष उपस्थित होकर जांच कार्रवाई में अपना पक्ष रखें।
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